दिल्ली: केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को होगी सुनवाई, केजरीवाल सरकार ने दायर की है याचिका
दिल्ली की सेवा से जुड़े मामले पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट सहमत हो गया है. दिल्ली सरकार ने इस याचिका के माध्यम से अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी है.
दिल्ली सरकार ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार सौंपा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट के फैसले को पलट दिया. इसके बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.
मुख्य न्यायाधीश समेत तीन जजों की पीठ ने 10 जुलाई की तारीख दी.
जब वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया, तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई और 10 जुलाई की तारीख तय की।
अधिवक्ता सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि यह याचिका पूरे अध्यादेश को चुनौती देती है. इस याचिका में केजरीवाल सरकार ने कहा है कि यह अध्यादेश अधिकारों का असंवैधानिक प्रयोग है, जो न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बल्कि संविधान की मूल संरचना का भी उल्लंघन करता है.