कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को एकसाथ सुनने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश कानूनन सही है और इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरित निपटारा सुनिश्चित होगा। उच्च न्यायालय ने मथुरा के विवाद से संबंधित सभी मुकदमों को एकसाथ रूप से सुनने का निर्देश दिया था, जिससे संबंधित पक्षों को एक मंच पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला संवेदनशील है और एकसाथ सुनवाई से दोनों पक्षों को न्याय मिलने में मदद मिलेगी।