सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता उपायों में ढील देने की दी अनुमति
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए वर्तमान में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 उपायों में ढील देने की अनुमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीएक्यूएम) से यह भी कहा कि वह जीआरएपी चरण II से नीचे किसी भी प्रतिबंध में ढील न दे। इसके अलावा कोर्ट ने सीएक्यूएम को जीआरएपी चरण 3 के तहत कुछ अतिरिक्त उपायों को लागू करने पर विचार करने का निर्देश भी दिया। यह निर्णय दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।