खबर प्रयागराज से है जहां परिवहन विभाग ( कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी प्रयागराज ) ने एक पत्र जारी करते हुए आदेश दिए हैं की प्रयागराज में किसी भी स्कूल के वाहनो को केवल स्कूल के चारो दिशाओं में सिर्फ 25 किलोमीटर तक के ही परमिट जारी किए जाएंगे। साथ ही डीज़ल चलित वाहनों पर पूर्व की भांति प्रतिबंध जारी रखते हुए उन्हें नगर निगम की सीमा से बाहर सिर्फ 25 किलोमीटर तक ही परमिट जारी किए जाएंगे।
विभाग ने अपने संभाग से जुड़े जिले जैसे कौशांबी,प्रतापगढ़, फतेहपुर के परिवहन विभाग को भी यह आदेश को अमल में लाने का निर्देश दिया है .|
रिपोर्ट - अनवर जैदी { प्रयागराज }