उत्तराखंड समाचार: सस्ती बिजली उत्पादन के लिए राज्य में बनी पंप स्टोरेज नीति, जानिए आपको क्या मिलेगा लाभ

Update: 2023-09-13 05:50 GMT

राज्य में सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार पंप स्टोरेज नीति लायी है. इससे राज्य की नदियों पर प्रोजेक्ट लगाने वालों को राज्य सरकार को 12.5 फीसदी रॉयल्टी नहीं देनी होगी, बल्कि स्थानीय क्षेत्र विकास शुल्क और ट्रांसमिशन शुल्क से भी छूट मिलेगी. कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दे दी गई.

ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि पंप स्टोरेज नीति आने के बाद पीक आवर्स में सस्ती बिजली मिलेगी. दिन में सोलर या अन्य माध्यमों से आने वाली सस्ती बिजली से पानी नीचे से ऊपर भेजा जाएगा। इसके बाद रात में जब बिजली की भारी मांग (बाजार में महंगी बिजली) होगी, तब परियोजना से बिजली का उत्पादन किया जायेगा.

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, मुफ्त रॉयल्टी बिजली (12.5 प्रतिशत), भूमि पर हस्तांतरण, निकासी के लिए त्वरित अनुमति, जल कर और सरकारी भूमि को 45 साल की अवधि के लिए त्वरित पट्टे पर देना शामिल है। परियोजनाओं का विकास. सर्किल रेट से जुड़ी वार्षिक लीज दर पर आवंटन पर छूट दी जाएगी।

निजी निवेशकों का चयन टेंडर के जरिये किया जायेगा

उन्होंने कहा कि पहले से ही नदियों पर प्रोजेक्ट चला रही कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी. ये परियोजनाएं 45 साल के लिए होंगी, जिसके बाद इन्हें राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा. नदियों पर चिन्हित क्षेत्रों में परियोजनाएँ बनाने के लिए निजी निवेशकों का चयन निविदा के माध्यम से किया जाएगा। वह अपने स्तर पर भी जगह चिन्हित कर सरकार के समक्ष प्रस्ताव ला सकते हैं। ऑन स्ट्रीम के साथ-साथ ऑफ स्ट्रीम प्रोजेक्ट भी क्रियान्वित किए जा सकते हैं। परियोजना का निर्माण सभी स्वीकृतियां प्राप्त होने के तीन साल के भीतर करना होगा।

गैस प्लांट से मिलेगी सस्ती बिजली, शून्य वैट

विदेश से आने वाली तरलीकृत गैस की तर्ज पर अब काशीपुर स्थित दो गैस आधारित बिजली संयंत्रों के लिए आने वाली सीएनजी पर शून्य वैट लगेगा। इससे गैस आधारित संयंत्र संचालित हो सकेंगे और राज्य में बिजली आपूर्ति की कमी को दूर किया जा सकेगा. इनसे पैदा होने वाली बिजली भी सस्ती होगी.|

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