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तेज गेंदबाज पर कई महिलाओं से संबंध रखने का आरोप, गाजियाबाद की युवती का किया यौन शोषण! जानें कौन है यह क्रिकेटर

Aryan
8 July 2025 12:23 PM IST
तेज गेंदबाज पर कई महिलाओं से संबंध रखने का आरोप, गाजियाबाद की युवती का किया यौन शोषण! जानें कौन है यह क्रिकेटर
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तेज गेंदबाज यश दयाल पर कानून की नजर

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल (Yash Dayal) पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाली युवती गाजियाबाद की रहने वाली है। आइए जानते हैं कि किस तरह के आरोप लगे हैं? मानसिक प्रताड़ना, यौन शोषण ,भावनात्मक उत्पीड़न और शादी का झूठा वादा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं, इन मामलों पर अब कानून की सख्त नजर है। इस मामले में गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना में युवती की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है।

RCB Cricketer Yash Dayal पर यौन शोषण का FIR हुई दर्ज

पीड़िता ने कहा कि वह पिछले पांच सालों से यश दयाल के साथ रिश्ते में थी। विगत पांच सालों में Yash Dayal के साथ ही युवती उसके पूरे परिवार पर भरोसा कर बैठीं थी, यश ने पीड़िता को अपने परिवार से भी मिलवाया था। घरवाले उनसे एक बहू की तरह व्यवहार करते थे, ये सब कुछ मानो एक सपने सा था, लेकिन सपना का हकीकत, शादी का झूठा वादा था। जब युवती ने विरोध किया और सच जानने की कोशिश की। तब उसे शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

यश पर लगे आरोपों के सभी साक्ष्य मौजूद

पीड़िता ने दावा किया है कि क्रिकेटर के कई अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध हैं। युवती का कहना है कि उसके पास यश के खिलाफ पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं, जिनमें चैट्स, स्क्रीनशॉट्स और वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग शामिल हैं। पीड़िता का यह भी कहना है कि ये सभी सबूत यश के काले चिटठों को पूरी तरह खोल सकता है, तथा जांच में उससे मदद मिल सकता है।

14 जून को महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर किया कॉल

सूत्रो.के मुताबिक पीड़िता ने 14 जून को महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल किया था, लेकिन स्थानीय थाने में इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने मजबूरी में मुख्यमंत्री कार्यालय से न्याय की मांग की है।

यश दयाल पर धारा 69 के तहत मुकदमा दर्ज

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस धारा के तहत झूठे वादे के आधार पर किए गए यौन शोषण और धोखे को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आरोप साबित हो गया, तो इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।



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