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अब हवाई यात्रा की तरह ट्रेनों में भी आपके सामान का वजन तौला जाएगा, जुर्माने से बचने के लिए जान जाएं कितना किलो सामान ले जा सकते हैं

नई दिल्ली। रेल यात्रियों को सफर में सामान लाने के मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा। हवाई यात्रा की तरह ही रेलवे भी यात्रियों के सामान के वजन की जांच की नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष में योजना लागू हो सकती है
मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह योजना लागू हो सकती है। मतलब, स्टेशन पर चढ़ने से पहले आपके सामान का वजन तौला जाएगा। अगर वह तय सीमा से अधिक हुआ तो अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। इस योजना के तहत कानपुर सेंट्रल, मीरजापुर, प्रयागराज जंक्शन, अलीगढ़, टूंडला समेत मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश एवं निकास गेट पर वजन मापने वाली इलेक्ट्रानिक मशीनें लगाई जा रही हैं।
बोगी के हिसाब से लिमिट तय है
अगर आप ट्रेन की जनरल बोगी में सफर करते हैं तो इसके लिए रेलवे ने 35 किलोग्राम का लिमिट तय किया है। मतलब एक यात्री अपने टिकट के साथ 35 किलोग्राम तक का वजन लेकर यात्रा कर सकता है। इस क्लास में रेलवे ने 10 किलोग्राम की अतिरिक्त छूट भी देगी। यानी एक यात्री को 45 किलोग्राम तक का वजन ले जाने की छूट मिलेगी। इससे ज्यादा सामान होने पर रेलवे 10 से लेकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक का जुर्माना लगा सकता है। वहीं, एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो, एसी टू में 50 किलो, स्लीपर तथा एसी थ्री में 40 किलो तक ही सामान ले जाने की अनुमति होगी।