

Delhi Govt Latest News: दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह पर दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को नामित करना चाहिए. देश के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी एमसीडी में एल्डरमैन के नामांकन को चुनौती देने वाली आम आदमी सरकार की सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने उपराज्यपाल को गुरुवार को दिए गए संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले में 16 मई को सुनवाई होगी।
दरअसल, गुरुवार को संविधान पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने वाले उपराज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया था. संविधान पीठ ने कहा था कि उपराज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे।
नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर पहले के जवाब को वापस करने की अनुमति मांगी है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. पीठ ने वकील को नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 16 मई को तय की है।
Trinath Mishra
Trinath Mishra is a senior journalist from Meerut and he has more than 11 years of Print and Digital Media Experience.




