मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने मोहम्मद काशिफ को बाहरी व्यक्ति बताते हुए आरोप लगाया कि वह कमेटी का वैध सदस्य नहीं है और फर्जी ट्रस्ट चलाकर धन उगाही करता है।