आरक्षण की यह व्यवस्था रजिस्ट्रार, कोर्ट असिस्टेंट, कोर्ट अटेंडेंट,लाइब्रेरियन जैसे कोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों के पदों के लिए है। यह जजों के लिए लागू नहीं है।