सरकार ने संबंधित अधिकारी को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रमुख (Charge d’Affaires) को भी तलब कर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया गया।