क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति-राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है?