सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि ग्रोक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का महिला की यौन और अशील तस्वीरें बनाने में इस्तेमाल रोकने के लिए कार्रवाई की जाए।