हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज केस रद्द कर दिया। इस मामले में जस्टिस चैताली चटर्जी की पीठ ने कहा कि दोनों साथ में घूमते थे और पति पत्नी की तरह रहे