न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह प्राथमिकी झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोपों का समूह है, जिसमें तथ्य नहीं हैं। अदालत का मानना है कि अगर इस मामले में मुकदमा चलने दिया जाता, तो यह...