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शराब पीने वालों की बल्ले-बल्ले! सरकार लाई नया नियम, इस शहर में अब पेट्रोल पंपों, शॉपिंग मॉल्स में भी मिलेगी शराब...

नई दिल्ली। चंडीगढ़ शहर में शराब पीने वालों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। दरअसल वहां के प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत अब शराब की बिक्री केवल पारंपरिक ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी। यह नई नीति 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।
इन जगहों पर होगी बिक्री
जानकारी के मुताबिक अब शहर के पेट्रोल पंपों, शॉपिंग मॉल्स और स्थानीय बाजारों में भी शराब बेची जा सकेगी। इसके लिए कम से कम 300 वर्ग फुट के क्षेत्र वाली दुकानों को लाइसेंस दिया जाएगा। बड़े संगठित डिपार्टमेंटल स्टोर अब लाइसेंस लेकर विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे। इसके लिए लाइसेंस फीस ₹30 लाख तय की गई है।
डिजिटल पेमेंट अनिवार्य
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब सभी शराब दुकानों पर कार्ड या POS मशीन के जरिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य होगा। शराब ले जाने वाली गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग और दुकानों पर CCTV के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी।
अल्कोमीटर की सुविधा
बता दें कि बार, होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए अल्कोमीटर (शराब जांच मशीन) रखना जरूरी होगा ताकि वे अपना अल्कोहल लेवल खुद चेक कर सकें।




