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ALERT: अब पीएनजी और एलपीजी सिलिंडर एक साथ नहीं रख सकते, एक को करना होगा सरेंडर, जानें सरकार का फैसला

नई दिल्ली। देश इस समय गैस संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में हरियाणा में अब रसोई गैस को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन घरों तक पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी पहुंच चुकी है, वहां अब एलपीजी सिलिंडर नहीं चलेगा। यानी एक ही घर में दो तरह की गैस रखने का दौर अब खत्म होगा। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 14 मार्च 2026 को 'तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026' जारी किया है।
तुरंत सरेंडर करना होगा
बता दें कि बैठक में फैसला हुआ कि जिन उपभोक्ताओं के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अपना LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। सरकारी तेल कंपनियां (IOCL, BPCL, HPCL) और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स अब PNG उपयोगकर्ताओं के लिए सिलेंडर की बुकिंग या रिफिल स्वीकार नहीं करेंगे।साथ ही जिन घरों में PNG सुविधा है, वे भविष्य में नए घरेलू LPG कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक ही पते पर दोनों कनेक्शन रखना अब नियमों के खिलाफ माना जाएगा।
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
समान वितरण: सरकार का लक्ष्य है कि LPG सिलेंडर केवल उन परिवारों तक पहुंचें जिनके पास पाइप गैस की सुविधा नहीं है।
ऊर्जा सुरक्षा: पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति में बाधा आने की आशंका है, इसलिए सरकार संसाधनों का सही उपयोग करना चाहती है।
कालाबाजारी पर रोक: इसका उद्देश्य गैस की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना भी है।




