Begin typing your search above and press return to search.
मुख्य समाचार

राहुल गांधी की नागरिकता विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की नई याचिका

Varta24Bureau
14 May 2025 3:56 PM IST
राहुल गांधी की नागरिकता विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की नई याचिका
x
याचिकाकर्ता का आरोप था कि उनके पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं।

लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नई याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति देते हुए यह फैसला सुनाया है।

याचिकाकर्ता ने की थी ये मांग

दरअसल, बीती 5 मई को ही इसी मामले में याचिकाकर्ता की एक याचिका को लखनऊ बेंच ने निस्तारित किया था। वहीं, नई याचिका दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता ने कुछ नए साक्ष्य दाखिल करने का भी दावा किया था। साथ हि याचिका पर निर्णय आने तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक लगाने की भी मांग की थी। बता दें, यह याचिका कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उनके पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं।

याचिकाकर्ता कर सकता है पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखिल

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास निस्तारित हुई याचिका में पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखिल करने का विकल्प है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता विवाद मामले में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने 5 मई को निस्तारित करते हुए आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकता है।

राजीव सिंह की खंडपीठ ने कहा था कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ता की शिकायत को निस्तारित करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है। ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है।

Next Story