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आजम खां को जेल में कैदियों के बैराक में ही रखा गया है, जानें बेटा अब्दुल्ला पिता के पास है या दूर

Aryan
20 Nov 2025 3:46 PM IST
आजम खां को जेल में कैदियों के बैराक में ही रखा गया है, जानें बेटा अब्दुल्ला पिता के पास है या दूर
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सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल में ही जेल मैनुअल के हिसाब से ही सुविधाएं दी जाएंगी।

रामपुर। यूपी के सपा नेता आजम खां 4 बार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, 10 बार विधायक और एक बार लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन यूपी के इस दिग्गज नेता के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। दरअसल उन्हें हाल ही में दो पैन कार्ड रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है।

आजम खां को रामपुर जेल में रखा गया है

जानकारी के मुताबिक, आजम खां के सरकार से बाहर होने के बाद अबतक 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हो गए हैं। इतना ही नहीं उन्हें सात मामलों में सजा भी सुनाई जा चुकी है। हाल ही में दो पैन कार्ड मामले में आजम खां के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को भी सात साल की सजा सुनाई गई है।

जेल में आजम खां को मेनुअल के हिसाब से रखा जा रहा है

जेल मेनुअल के हिसाब से उनको रखा जा रहा है। इतना ही नहीं जेल में उनकी पहचान के लिए एक नंबर भी दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, सपा नेता आजम खां को 425 नंबर जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 426 नंबर दिया गया है। इसके साथ ही सजायाफ्ता कैदियों वाला यूनिफॉर्म भी दिया गया है।

कैदियों के साथ रहते है आजम-अब्दुल्ला

बैरक नंबर एक में सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम कई बंदियों व कैदियों के साथ रह रहे हैं। नियम के मुताबिक शुरू के दस दिन कैदियों व बंदियों को एक ही साथ रखा जाता है। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी अन्य कैदियों के साथ रखा गया है।

खाना भी मेनुअल के अनुसार मिल रहा है

जानकारी के अनुसार, आजम व अब्दुल्ला को जेल मैनुअल के अनुसार ही खाना व नाश्ता दिया जा रहा है।

राजनीतिक बंदियों मंजूरी के बाद जेल में मिल सकती हैं ये सुविधाएं

अगर शासन ने राजनीतिक कैदियों को जेल में सुविधाएं देने की मंजूरी दी तो कई सुविधाएं मिल सकती हैं। राजनीतिक बंदियों को जेल में अलग से बैरक दी जाती है। उनको जेल में कंबल, मच्छरदानी, टेबल और कुर्सी दी जाती है।

गौरतलब है कि सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल में ही जेल मैनुअल के हिसाब से ही सुविधाएं दी जाएंगी। अगर उनको किसी और जेल में भेजना पड़ता है तो पहले जेल प्रशासन को कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।


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