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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
विशेष एमसीओसीए (MCOCA) न्यायाधीश महेश जाधव ने अखिलेंद्र प्रताप सिंह और आकाशदीप सिंह की जमानत याचिकाएं नामंजूर कर दीं।
गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता बाबा सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि उस पर बिना उचित आधार के महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लगाया गया है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
वहीं आकाशदीप सिंह ने तर्क दिया कि आरोपपत्र में उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं और उसे एक ऐसे संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है जिसमें उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई।
वहीं, अभियोजन पक्ष और सिद्दीकी परिवार की ओर से पेश अधिवक्ता प्रदीप घराट और त्रिवणकुमार कर्णानी ने दोनों याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि आरोपपत्र में प्रस्तुत सामग्री से प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है।
अब तक इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और दो अन्य आरोपी फरार हैं।