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Bangladesh: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को छह महीने जेल की सजा, जानें किस मामले में ठहराई गई दोषी

Anjali Tyagi
2 July 2025 3:30 PM IST
Bangladesh: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को छह महीने जेल की सजा, जानें किस मामले में ठहराई गई दोषी
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रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले साल शेख हसीना की एक ऑडियो क्लिप लीक हुई थी।

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के आरोप में दोषी ठहराया गया है और छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने इस सजा का ऐलान किया है। बुधवार को तीन सदस्यों वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की पीठ की अध्यक्षता जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने की।

क्या है मामला

बता दें कि यह पहली बार है कि शेख हसीना को किसी मामले में जेल की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले साल शेख हसीना की एक ऑडियो क्लिप लीक हुई थी। शेख हसीना कथित तौर पर लीक हुई ऑडियो क्लिप में गोबिंदगंज उपजिला चेयरमैन शकील बुलबुल से बात कर रही थीं। जिसमें उन्होंने कहा था, ''मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हुए हैं, इसलिए मुझे इन लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।''

शकील बुलबुल को पहले ही मिल चुकी है सजा

अदालत की अवमानना के मामले में शकील बुलबुल को दो महीने की जेल की सजा हो चुकी है। बुलबुल ढाका की एक राजनीतिक हस्ती हैं और अवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) से जुड़ी हुई रही हैं।

गवाहों को धमकाने की कोशिश का आरोप

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के बयान को अवज्ञा माना। अदालत ने कहा कि जब दोषी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर देंगे या पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद ही सजा शुरू होगी। जांचकर्ताओं ने फोरेंसिक जांच के आधार पर बताया कि ऑडियो क्लिप में शेख हसीना की ही आवाज है।

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