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BANGLADESH: मौत की सजा सुनाए जाने के बाद शेख हसीना को अब 21 साल जेल की सजा, जानें बेटे और बेटी को क्या सुनाई गई सजा

नई दिल्ली। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक और बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अब ढाका की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया है। शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन अलग-अलग मामलों में प्रत्येक में सात साल की सजा सुनाई गई है। यानी कि 21 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि यह सजा ढाका के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने सुनाई है।
बेटे और बेटी को भी मिली सजा
बता दें कि कोर्ट ने इसी मामले में हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को 5 साल जेल, 1 लाख टका का जुर्माना और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। बाकी 3 मामलों में फैसला 1 दिसंबर को आएगा।
पहले ही हो चुकी है मौत की सजा
बता दें कि ICT ने पिछले साल बांग्लादेश में हुई हिंसा के लिए हसीना और पूर्व गृह मंत्री को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। हसीना दिल्ली में हैं, जबकि गृह मंत्री भी भारत में बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना और गृह मंत्री के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनको अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है।




