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दिवाली से पहले योगी सरकार ने लिया ई-चालान के लिए बड़ा फैसला, प्रदेश के लाखों लोगों को मिलेगा लाभ, जानें कैसे

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा ऐलान किया है। जिससे प्रदेश की लाखों जनता को लाभ मिलेगा। दरअसल, योगी सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। वहीं परिवहन विभाग ने साल 2017 से 2021 तक के गैर-कर ई-चालानों को समाप्त करने का फैसला लिया है। अब इन चालानों को पोर्टल पर “Disposed – Abated” और “Closed – Time-Bar” की श्रेणी में दिखाया जाएगा।
पूरी प्रक्रिया 30 दिनों में की जाएगी पूरी
साथ ही इन चालानों से जुड़े फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) जैसे अवरोध भी अपने आप ही हट जाएंगे। लेकिन, टैक्स से जुड़े चालान इस राहत के दायरे से बाहर रहेंगे। वहीं परिवहन विभाग के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद वाहन स्वामी पोर्टल पर जाकर अपनी चालान स्थिति देख पाएंगे। कोर्ट में लंबित प्रकरण “Disposed – Abated” और ऑफिस लेवल पर समय-सीमा निकल चुके प्रकरण “Closed – Time-Bar (Non-Tax)” के रूप में दर्ज होंगे।
30.52 लाख ई-चालान बने थे
वहीं परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यह केवल क्लोजर है यानी न तो किसी को रिफंड मिलेगा और न ही पुराने चालान दोबारा खोले जाएंगे। आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच 30.52 लाख ई-चालान बने थे। इनमें से 17.59 लाख का निस्तारण पहले ही हो चुका है जबकि 12.93 लाख चालान लंबित थे। वहीं लंबित चालानों में 10.84 लाख कोर्ट में और 1.29 लाख ऑफिस लेवल पर पेंडिंग थे। अब इन सभी का डिजिटल निस्तारण समय-सीमा में पूरा किया जाएगा।
सभी अवरोध हट जाएंगे
बता दें कि फ्रंट-एंड पर सभी अवरोध हटेंगे जबकि बैक-एंड पर पूरा रिकॉर्ड और ऑडिट ट्रेल सुरक्षित रहेगा। यदि आपका चालान 2017–2021 का है और पोर्टल पर अभी भी लंबित या कोई ब्लॉक दिखा रहा है, तो एक महीने बाद के ई-चालान/परिवहन पोर्टल पर जाकर स्थिति चेक करें। अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग था, तो “Disposed – Abated” दिखेगा और सभी अवरोध हट जाएंगे। अगर चालान कोर्ट भेजा ही नहीं गया था और समय-सीमा निकल चुकी है, तो “Closed – Time-Bar (Non-Tax)” दिखेगा और उससे जुड़े ब्लॉक हट जाएंगे।
टैक्स वाले मामलों में यह राहत लागू नहीं होगी
हालांकि टैक्स वाले मामलों में यह राहत लागू नहीं होगी और वे केवल टैक्स कानून के तहत ही निस्तारित होंगे। मदद के लिए हेल्पलाइन 149 या नजदीकी RTO/ARTO से संपर्क किया जा सकता है। टैक्स से जुड़े चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटना या IPC से जुड़े मामले इस राहत से बाहर रहेंगे। यह निर्णय कानून का पालन सुनिश्चित करने, जनता को अनावश्यक चालानों और ब्लॉकों से राहत देने, सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। इस फैसले के तहत केवल उन्हीं चालानों को माफ किया जाएगा जो 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे।