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Bengaluru Stampede: आरसीबी ने खटखटाया कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा, जानें किसे ठहराया बेंगलुरु भगदड़ का जिम्मेदार

नई दिल्ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया है। आरसीबी ने कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है।
याचिका में किए गए ये बड़े दावे
बता दें कि जिन 4 संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनमें से एक आरसीबी के इवेंट आयोजक डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क भी एक है। डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने भी अपने खिलाफ दायर एफआईआर को चुनौती दी है। उसने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि राज्य पुलिस की लापरवाही के कारण ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई। याचिका में दावा किया गया है कि आरसीबी ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए), डीएनए नेटवर्क्स और पुलिस अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही विक्ट्री परेड करवाने की घोषणा की थी।
इसके अलावा, याचिका में एक और बड़ा दावा किया गया कि आरसीबी द्वारा शेयर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में साफ लिखा था कि मैदान में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी, जिन्होंने आरसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। साथ ही, यह आरोप लगाया गया है कि स्टेडियम के गेट, जो दोपहर पौने दो बजे खुलने चाहिए थे, वो दोपहर तीन बजे जाकर खोले गए, जिससे भीड़ बढ़ गई। इवेंट मैनेजमेंट फर्म के मुताबिक, यह घटना पुलिस द्वारा भीड़ प्रबंधन में विफलता के कारण हुई।
क्या था मामला?
बता दें कि आईपीएल में आरसीबी की जीत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम जश्न मनाया जा रहा था। भारी भीड़ के कारण स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में आरसीबी के मार्केटिंग हेड समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, आरसीबी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी।