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Delhi-NCR में उम्रदराज गाड़ियों पर लगे बैन को लेकर CM रेखा गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं...दायर याचिका में कही ये बात

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पर रोक के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की अपील की है। याचिका में लिखा गया है कि BS-6 वाहन BS-4 वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता के पक्ष को रखना सरकार का दायित्व है। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पर्यावरण पर कोई काम नहीं किया गया और जनता को मरने छोड़ दिया गया था। हम पर्यावरण को लेकर पूरी तरह से सजग हैं, सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली को बेहतर वातावरण देने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अगर कोई गाड़ी प्रदूषण कर रही तो 5 साल में उसे भी बंद कर देना चाहिए। अगर कोई गाड़ी प्रदूषण नहीं कर रही है, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
दिल्ली सरकार की मांग
दिल्ली सरकार ने मांग की है कि अदालत केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दे कि वो NCR में सभी श्रेणियों के गाड़ियों 15 या उससे अधिक साल पुराने पेट्रोल और 10 या उससे अधिक पुराने डीज़ल वाहनों के चलने पर वैज्ञानिक अध्ययन के व्यापक आदेश जारी कर दे। जिनके वाहन कम इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छी तरह से रखरखाव किए जाते हैं और प्रदूषण मानदंडों का पालन करते हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाए। शोध में पाया गया है कि इन वाहनों का वार्षिक माइलेज काफी कम होता है, और इनका उत्सर्जन भी नाममात्र होता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली-NCR में अब 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन लगाये जाने का फैसला किया गया है। यह नियम 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर लागू होगा। CAQM के बैठक में यह फैसला लिया गया था।
1 नवंबर से लागू होगा प्रतिबंध
CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) की बैठक में फैसला लिया गया कि 1 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर के कुछ जिलों में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लागू होगा। इस फैसले को दिल्ली सरकार की समीक्षा के बाद लिया गया है। CAQM मतलब कमेटी आफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने भी अपने निर्देश संख्या 89 में बदलाव करने को सजग है।