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अब्बास अंसारी पर कोर्ट ने दिया फैसला, मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्थित मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक रहे अब्बास अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के द्वारा अब्बास अंसारी की सजा पर रोक लगा दी गई है।
जस्टिस समीर जैन की सिंगल डिविजन बेंच ने फैसला सुनाया
जस्टिस समीर जैन की सिंगल डिविजन बेंच ने फैसला सुनाया है। अब्बास अंसारी की सजा पर रोक लगने के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।
अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा
अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने दलीलें पेश की थी। उन्होंने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ के फैसले का विरोध किया था।
बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास ने एक सभा के दौरान अधिकारियों के हिसाब का ब्योरा लेने की बात की थी। इस बयान के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने मामला दर्ज किया था। इस मामले पर 31 मई को फैसला आने के बाद 1 जून को विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर सीट को खाली घोषित कर दिया था।
अदालत ने अब्बास को 2 साल की सजा के साथ 3 हजार जुर्माना लगाया था
अदालत ने अब्बास को 2 साल की सजा तथा 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास, पहले जिला अदालत भी गए लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई, उसके बाद वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाये।
वर्ष 2022 के चुनाव में अब्बास एवं उनका परिवार समाजवादी पार्टी में था लेकिन सुभासपा से साथ अलायंस में मऊ सदर सीट ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली पार्टी को गई थी। जिसके बाद वहां से अब्बास ने चुनाव लड़ा था।