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बिना अनुमति पेड़ों की कटाई: डीडीए अधिकारियों पर गिरी सुप्रीम कोर्ट की गाज, जानें कितना लगाया जुर्माना

Divyanshi
28 May 2025 1:29 PM IST
बिना अनुमति पेड़ों की कटाई: डीडीए अधिकारियों पर गिरी सुप्रीम कोर्ट की गाज, जानें कितना लगाया जुर्माना
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कोर्ट ने कहा कि डीडीए अधिकारियों ने क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की अनुमति देने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति नहीं ली है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ा करने को लेकर काटे गए पेड़ के बाद डीडीए पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीडीए के अधिकारियों ने दिल्ली के दक्षिणी रिज में सड़कों को चौड़ा करने के लिए अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और दिल्ली में हरित कवर को बढ़ाने के लिए डीडीए और दिल्ली सरकार को सुझाव देगी।

कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि ये कटाई सड़क चौड़ी करने के उद्देश्य से की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि डीडीए अधिकारियों ने क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की अनुमति देने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति नहीं ली और कोर्ट की अवमानना की है, जो कि 1996 के एक फैसले के तहत आवश्यक थी।

अधिकारियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए कुछ विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि अब से वनरोपण, सड़क निर्माण, पेड़ों की कटाई या संभावित पारिस्थितिक प्रभाव वाली किसी भी गतिविधि से संबंधित प्रत्येक अधिसूचना या आदेश में इस न्यायालय के समक्ष संबंधित कार्यवाही के लंबित होने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

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