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दिल्ली HC का आदेश! सुनील गावस्कर के नाम–फोटो के दुरुपयोग पर Google–Meta–X को कंटेंट हटाने का आदेश

Anjali Tyagi
12 Dec 2025 12:04 PM IST
दिल्ली HC का आदेश! सुनील गावस्कर के नाम–फोटो के दुरुपयोग पर Google–Meta–X को कंटेंट हटाने का आदेश
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल (खासकर AI और ऑनलाइन फ्रॉड में) को रोकने के लिए Google, Meta (Facebook/Instagram) और X (Twitter) जैसी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाएं, जिससे गावस्कर के नाम-फोटो का दुरुपयोग हो रहा है, ताकि उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे और उनके फैंस के साथ धोखाधड़ी न हो सके। बता दें कि यह आदेश गावस्कर की याचिका पर आया।

हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश

दरअसल सुनील गावस्कर के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके फर्जी विज्ञापन, निवेश के धोखेधड़ी वाले विज्ञापन और AI-जनरेटेड कंटेंट बनाए जा रहे थे, जिससे लोग ठगे जा रहे थे। जिसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने इन टेक कंपनियों को आदेश दिया कि वे इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाएं और भविष्य में ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाएं।

गावस्कर ने दायर की थी याचिका

गावस्कर ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके नाम का इस्तेमाल करके गलत प्रचार किया जा रहा है, जिससे उन्हें और उनके प्रशंसकों को नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म्स (Google, Meta, X) को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि वे अपनी नीतियों के तहत इस तरह के कंटेंट को नियंत्रित करें।

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