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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 को नोटिस किया जारी, जानें कोर्ट ने क्या कहा...

Aryan
9 March 2026 1:20 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 को नोटिस किया जारी, जानें कोर्ट ने क्या कहा...
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कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है

नई दिल्ली। शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश में की गई टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें कई आरोपियों को राहत दी गई थी। बता दें कि यह मामला पूर्व दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित है।

कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का दिया आदेश

कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियो को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

जांच एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियों पर लगी रोक

सीबीआई के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि दूसरी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वहीं, जांच एजेंसी की ओर से बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी और जांच एजेंसी के विरुद्ध कुछ तीखी टिप्पणियां की थी, जो कि सही नहीं था।

केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 को नोटिस

कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है।

जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश पर भी रोक

दूसरी ओर हाई कोर्ट ने मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी है।

ट्रायल कोर्ट से किया अनुरोध

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक वह सभी आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दायर अपील याचिका पर फैसला नहीं कर लेता, तब तक ईडी के मामले की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए।


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