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चुनाव आयोग ने बरती सख्ती, नए राजनीतिक दलों के आवेदनों की करेगा गहन जांच, जानें पंजीकरण की शर्तें

Aryan
10 Sept 2025 11:24 AM IST
चुनाव आयोग ने बरती सख्ती, नए राजनीतिक दलों के आवेदनों की करेगा गहन जांच, जानें पंजीकरण की शर्तें
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जांच में सही पाए जाने के बाद ही किसी नए राजनीतिक दल को रजिस्टर्ड किया जाएगा।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग में अब कोई भी नया राजनीतिक दल पुराने तरीके से रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें पार्टी को रजिस्टर्ड होने के लिए आवश्यक न्यूनतम 100 संस्थापक सदस्यों के जमा कराए जाने वाले एफिडेविट में से आयोग किन्हीं 20 एफिडेविट की स्पेशल इंटेंसिव स्क्रूटनी करेगा। जांच में सही पाए जाने के बाद ही किसी नए राजनीतिक दल को रजिस्टर्ड किया जाएगा।

आयोग हुआ सख्त

सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में चुनाव आयोग के पास तमिलनाडु से नए राजनीतिक पार्टी के रूप में आयोग में रजिस्टर्ड करने के लिए आवेदन आया था। इसमें से 100 सदस्यों के नाम, पता एवं उनके हस्ताक्षर समेत अन्य जानकारियों के रूप में जो एफिडेविट दिए गए थे। उनमें से आयोग ने कुछ एफिडेविट की जांच कराई, जांच के दौरान कुछ एफिडेविट संदिग्ध मिले। जिन सदस्यों के हस्ताक्षर थे, उनकी जानकारी शक के घेरे में आ गई। चुनाव आयोग को लगा कि यह झूठी जानकारी दी गई है, जो कि गलत है।

प्रेजिडेंट को नोटिस

इसके लिए चुनाव आयोग ने तमिलनाडु की इस नई बनने वाली राजनीतिक पार्टी के कथित प्रेजिडेंट को नोटिस जारी किया है। आयोग द्वारा उनसे डाउटफुल एफिडेविट के लिए जवाब मांगा गया है। लेकिन आयोग ने अब तय किया है कि ऐसे ही किसी भी नए राजनीतिक दल को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। दल को रजिस्टर्ड करने से पहले उसकी जांच-पड़ताल की जाएगी। जिनमें उनके द्वारा दिए गए एफिडेविट की जांच होगी। जो भी दल जांच में खरा उतरेगा उसी दल को राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

पंजीकरण के नियम

आयोग ने कहा कि देश में राष्ट्रीय, राज्य एवं पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। इस कड़ी में आयोग पहले से ही ऐसे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डी-लिस्ट कर रहा है। जैसे कि जिनके कार्यालय नहीं मिले हैं, उनका कोई पता नहीं लगा पा रहा है, साथ ही दो बार से लगातार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पहले चरण में चुनाव आयोग ने 334 RUPP को डी-लिस्ट किया है।

इसके बाद से ऐसे रजिस्टर्ड दलों की संख्या 2,854 से घटकर 2,520 हो गई है। इसके बाद दूसरे चरण में आयोग ने अन्य 476 RUPP की पहचान की। चुनाव आयोग सख्ती से नियमों का पालन कर रहा है।


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