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संघीय अपीलीय अदालत ने TARIFF को अवैध घोषित करार दिया, निचली अदालत के फैसले पर लगाई मुहर

नई दिल्ली। संघीय अपीलीय अदालत ने टैरिफ को अवैध घोषित करार दिया है। संघीय अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाई है। मुहर लगाने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों पर सवाल उठाए हैं। भारत और ब्राजील जैसे देशों पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की दर अब 50 फीसदी हो चुकी है।
वॉशिंगटन की संघीय अपीलीय अदालत ने अवैध करार दिया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया के अलग-अलग देशों पर लगाए गए टैरिफ को वॉशिंगटन की एक संघीय अपीलीय अदालत ने अवैध करार दे दिया है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से अपने व्यापार साझेदारों पर कम से कम 10 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। वहीं, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की दर अब 50 फीसदी हो चुकी है।
टैरिफ पर रोक लगना लगभग तय माना जा रहा
कोर्ट के फैसले के बाद अब ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ पर रोक लगना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि, व्हाइट हाउस कई बार कह चुका है कि वह टैरिफ के खिलाफ दिए गए किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। संघीय अपीलीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आपातकाल में मिलने वाली शक्तियों के गलत इस्तेमाल की बात कही। 11 जजों की पीठ में 7 जजों ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले को गैरकानूनी करार दिया, वहीं 4 जजों के फैसले असहमति वाले थे।