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पंडित धीरेंद्र शास्त्री को महिला तस्कर बताने वाले प्रोफेसर पर FIR, जानें क्या है पूरा मामला

Anjali Tyagi
4 Aug 2025 1:58 PM IST
पंडित धीरेंद्र शास्त्री को महिला तस्कर बताने वाले  प्रोफेसर पर FIR, जानें क्या है पूरा मामला
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अपने वीडियो संदेश में उन्होंने प्रोफेसर की ओर संकेत करते हुए कहा कि कुछ लोग साजिशन हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं।

छतरपुर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत चंदन के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) के तहत बागेश्वर धाम समिति की ओर से दर्ज कराया गया है। प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी करके दी।

क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री

अपने वीडियो संदेश में उन्होंने प्रोफेसर की ओर संकेत करते हुए कहा कि कुछ लोग साजिशन हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कभी-भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। मैं हमेशा हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुत्व की सेवा करने के लिए काम करता रहूंगा।

आरोपों को बताया 'साजिश' की उपज

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने प्रोफेसर की ओर से लगाए गए आरोपों को 'साजिश' की उपज बताया और कहा कि वो कभी-भी इस तरह की साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि वो अपनी साजिश में सफल हो जाएगा, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह उसकी गलतफहमी है। उसे अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए।

हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता

उन्होंने प्रोफेसर की ओर से लगाए गए आरोपों को 'प्रारंभ' बताते हुए कहा कि अभी तो आने वाले दिनों में लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के आरोप आगामी पदयात्रा को लेकर लगाए जा रहे हैं।

प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर किया गया था पोस्ट

बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेंद्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। इसी आपत्तिजनक टिप्पणी पर बागेश्वर धाम समिति के सदस्यों ने गहरी नाराजगी जाहिर की। वहीं एक सदस्य धीरेंद्र कुमार ने बमीठा थाने में प्रोफेसर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज कराया है।

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