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Gold Import Dubai: दुबई से सोना मंगाना अब नहीं होगा पहले जितना आसान, इम्पोर्ट के लिए सरकार ने बदले नियम, जानें क्या हैं नए नियम

नई दिल्ली। सोना खरीदने के लिए भारत के लोगों के बीच दुबई काफी लोकप्रिय है क्योंकि वहां भारत के मुकाबले सोना काफी सस्ता मिलता है। दुबई में इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स कम होने से इसकी कीमतें भारत से काफी कम होती हैं। लेकिन अब दुबई से सस्ता सोना लाना आसान नहीं होगा। दरअसल भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कच्चे या आधे बने हुए और पाउडर के रूप में आने वाले सोने-चांदी के इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार के बनाए गए नियम के अनुसार, अब दुबई से सोना सीधे नहीं ला सकते इसके लिए आपको (CEPA) के तहत परमिट वाली एजेंसियों से संपर्क करना होगा। तभी आप दुबई से सोना ला पाएंगे।
दुबई से सोना सिर्फ CEPA के तहत आ सकता है
बता दें कि कुछ आयातकों ने इसका फायदा उठाते हुए दुबई से 99% सोने से बने प्रोडक्ट मंगवाए और उन पर प्लैटिनम मिश्र धातु का लेबल लगा दिया, ताकि भारत-यूएई सीईपीए के तहत कम चार्ज का फायदा उठाया जा सके। इसको रोकने के लिए, सरकार ने विशेष रूप से 99% या उससे ज्यादा प्लैटिनम के लिए एक नया HS (Harmonized System) कोड पेश किया। समझौते के तहत केवल यही कैटेगरी चार्ज बेनिफिट के लिए योग्य है. दूसरे प्लैटिनम क्रिएशन के तहत इंपोर्ट पर प्रतिबंधित कर दिया गया। इसने प्लैटिनम के रूप में सोने के आयात के मार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया।
इस कारण से लिया गया फैसला?
सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि कुछ लोग दुबई से 99 परसेंट शुद्ध सोना लाते हैं और इस पर प्लेटिनम मिश्र धातु का लेबल लगाकर कम टैक्स देते हैं। जिससे ये लोग भारत-यूएई के बीच सीईपीए समझौते के तहत कम चार्ज का फायदा उठाते हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार ने प्लेटिनम के लिए एक अलग HS कोड पेश किया। इससे सोने को प्लेटिनम बताकर आयात नहीं किया जा सकेगा, जबकि 99 परसेंट या उससे ज्यादा शुद्ध प्लेटिनम को छोड़कर अन्य किसी भी मिश्रण के तहत प्लेटिनम के आयात पर प्रतिबंध होगा।
क्या कहा था बजट में?
बजट में HS कोड बदलने की बात हुई थी। HS कोड एक तरह का नंबर होता है, जिससे पता चलता है कि कौन सी चीज आयात या निर्यात हो रही है। सरकार ने सोना डोरे, चांदी डोरे और 99% से ज्यादा प्लैटिनम वाली चीजों के लिए नए कोड बनाने की बात कही थी।