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GST: स्लैब 12% और 28% में बदलाव केंद्र के प्रस्ताव पर GoM ने लगाई मुहर...इस तरह से मिलेगी राहत

Aryan
21 Aug 2025 4:47 PM IST
GST: स्लैब 12% और 28% में बदलाव केंद्र के प्रस्ताव पर GoM ने लगाई मुहर...इस तरह से मिलेगी राहत
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तंबाकू जैसे कुछ हानिकारक उत्पादों पर 40% की दर लागू होगी

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर की दरों में संशोधन करने को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की अहम बैठक में मान लिया गया है। इस बैठक में टैक्स स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत करने के केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रियों के समूह ने मुहर लगा दी है।

केंद्र सरकार ने जीएसटी में बदलाव का दिया प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने जीएसटी में व्यापक स्तर पर बदलाव का प्रस्ताव दिया है। जिसमें 12% तथा 28% स्लैब को हटाकर सिर्फ 5% एवं 18% की दो दरें रखने की बात कही गई है। इसके अलावा, तंबाकू तथा पान मसाला जैसे गुड्स पर 40% की विशेष दर लागू हो सकती है।

दरअसल केंद्र सरकार जीएसटी में बदलाव के जरिए आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को राहत प्रदान करना चाहती है। सरकार इसके जरिए टैक्स सिस्टम को आसान भी बनाना चाहती है।

जीएसटी की चार दरों की जगह अब नया जीएसटी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मंत्री समूह ने 5, 12, 18 तथा 28 प्रतिशत की मौजूदा चार दरों वाले सिस्टम को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसकी जगह दो दरें ही लागू की जाएंगी। अब आवश्यक सामान पर 5 प्रतिशत एवं सामान्य चीजों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। जबकि तंबाकू जैसे कुछ हानिकारक उत्पादों पर 40% की दर लागू होगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के मामले पर कहा कि दरों को न्यायसंगत बनाने से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग एवं सूक्ष्म, लघु एवं एमएसएमई को अधिक राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही आसान तथा पारदर्शिता वाली कर की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

बता दें कि मौजूदा समय में 5, 12, 18 तथा 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जा रहा है। खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं पर शून्य या पांच प्रतिशत कर लगता है। वहीं विलासिता एवं हानिकारक वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगता है, इसके ऊपर उपकर भी लगया जाता है।


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