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GST: सरकार ने किसानों और छोटे व्यापारियों का भी खास ख्याल रखा,रोजमर्रा का सामान सस्ता होने से आम जनता खुश, ये चीजें हुईं टैक्स फ्री

Anjali Tyagi
4 Sept 2025 12:17 PM IST
GST: सरकार ने किसानों और छोटे व्यापारियों का भी खास ख्याल रखा,रोजमर्रा का सामान सस्ता होने से आम जनता खुश, ये चीजें हुईं टैक्स फ्री
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चीनी से बनी मिठाइयों पर कर की दर को मौजूदा के 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगा।

नई दिल्ली। जीएसटी में बदलावों से आम लोग खुश हैं। केंद्र सरकार ने किसानों और छोटे व्यापारियों का भी खास ख्याल रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है।

क्या-क्या हुआ सस्ता

रोजाना इस्तेमाल का खाने वाला सामान, टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा। दूध, छेना, पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, सादी चपाती या रोटी पर कर की दर पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है। पराठे पर अभी तक 18 प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन अब इस पर भी जीरो जीएसटी लगेगी। आम उपयोग के खाद्य और पेय पदार्थों, मक्खन और घी से लेकर सूखे मेवे, कंडेंस्ड दूध, पनीर, अंजीर, खजूर, एवोकाडो, खट्टे फल, सॉसेज और मांस, चीनी से बनी कन्फेशनरी, जैम और फलों की जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की बोतल में पैक पेयजल, फलों का रस, दूध, आइसक्रीम, पेस्ट्री और बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज युक्त पेय पदार्थ और चीनी से बनी मिठाइयों पर कर की दर को मौजूदा के 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगा।

रोजमर्रा के सामान पर क्या बदलाव है?

साबुन, शैम्पू, पाउडर, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, ब्रश- सब अब 5% पर।

साइकिल और पार्ट्स- 12% से घटकर 5%।

चश्मा/गॉगल (नंबर वाला)- अब 5% (पहले 12%-18%)।

बैटरी: अब सभी बैटरी पर समान 18% (पहले कुछ पर 28%)।

दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर कितनी राहत?

कई गंभीर बीमारियों और कैंसर की दवाएं- अब पूरी तरह टैक्स-फ्री।

बाकी दवाएं- सिर्फ 5% पर।

मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मामीटर, सर्जिकल उपकरण, ग्लव्स- सब 5% पर।

गाड़ियों पर लगेगा इतना टैक्स ?

छोटी कारें (≤1200cc पेट्रोल, ≤1500cc डीजल, ≤4m लंबाई)- 28% से घटकर 18%।

ऑटो, बस, ट्रक- अब 18% (पहले 28%)।

बाइक (≤350cc)- 18%, इससे ऊपर 40%।

बड़ी कारें, SUV, MUV, XUV (≥1500cc इंजन, ≥4000mm लंबाई): 40% फ्लैट टैक्स, अब से अलग से उपकर (cess) नहीं लगेगा।

जीएसटी बदलाव कब से लागू होंगे?

ये नए रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। लेकिन सिगरेट, जर्दा, बीड़ी और कच्चा तंबाकू पर फिलहाल पुराने रेट ही लागू रहेंगे।

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