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Gurmeet Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा चीफ को फिर 40 दिन की पैरोल, 15वीं बार आया सुनारिया जेल से बाहर

चंडीगढ़ । डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से आज यानी रविवार को पैरोल मिल गई है। राम रहीम को रोहतक स्थित जिला कारागार सुनारिया से 40 दिनों की पैरोल को मंजूरी दी गई है। राम रहीम दो साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सजा काट रहा है। जानकारी के मुताबिक, 15 सितंबर, 2025 को भी राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली थी। बता दें कि इस बार की पैरोल में वह 15वीं बार जेल से बाहर आएगा। 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद राम रहीम के सिरसा डेरा में ही रहने की संभावना जताई जा रही है।
इन मामलों में सजा काट रहा है राम रहीम
राम रहीम को CBI कोर्ट ने दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दस-दस साल की सजा सुनाई थी, यानी कुल 20 साल की कैद। इसके अलावा CBI कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इसके साथ ही डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी राम रहीम को सजा मिली हुई है। फिलहाल वह इन सभी मामलों में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है।
हरियाणा सरकार का बयान
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने पहले भी राम रहीम के पैरोल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राम रहीम कोई सामान्य कैदी नहीं, बल्कि एक हार्ड क्रिमिनल है, जिसे इस तरह की रियायतें नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि, हरियाणा सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राम रहीम को हार्ड क्रिमिनल मानने से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि राम रहीम एक अच्छे चाल-चलन वाला कैदी है, इसलिए जेल नियमों के तहत उसे पैरोल दी जाती है।




