
- Home
- /
- मुख्य समाचार
- /
- हरियाणा में ‘लाडो...
हरियाणा में ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ पर लगी सरकार की मुहर! जानें कब से होगा लागू

हरियाणा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली बड़ी योजना ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की अधिसूचना जारी की है। यह योजना 25 सितंबर से लागू हो जाएगी। इस योजना के अंर्तगत 23 साल और उससे अधिक उम्र की सभी पात्रता वाली महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की धन राशि दी जाएगी।
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना
सरकार ने कहा कि इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं उनका सर्वांगीण करना है। योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त होगा।
बीते अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था कि यदि पार्टी सत्ता में लौटती है, तो महिलाओं को मासिक 2,100 रुपये की सहायता दी जाएगी. चुनाव जीतने के बाद यह वादा अब हकीकत में बदल रहा है.
पात्रता की योग्यता
इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकेंगी, जिनकी उम्र 23 वर्ष से अधिक हो और परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से कम हो। महिला या उसके पति का हरियाणा में कम से कम 15 साल का निवास होना अनिवार्य है। एक परिवार की कई महिलाएं भी इसका लाभ ले सकेंगी।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ
जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा भत्ता, लाडली योजना या अन्य सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं अथवा आयकर दे रही हों।
ऐप से किया जाएगा
आवेदन लाडो लक्ष्मी एप के जरिये आवेदन करना होगा। पात्रता तय होने पर लाभार्थी को एसएमएस से सूचना दी जाएगी। भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।
फेस ऑथेंटिकेशन से होगी पहचान
सभी लाभार्थी को हर माह फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा।
गलत जानकारी पर वसूली होगी
यदि किसी महिला ने गलत जानकारी देकर लाभ लिया तो उससे पूरी राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जाएगी। भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई या सिविल जेल का प्रावधान भी रखा गया है।
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ के माध्यम से किया जाएगा। इस ऐप से आवेदन से लेकर लाभ वितरण, शिकायत निवारण और योजना की निगरानी की जा सकेगी।
आवेदन के दौरान महिला को स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के आधार विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन विवरण, वाहन स्वामित्व, बैंक विवरण जैसी जानकारी देनी होगी।
सत्यापन और लाभ वितरण
आवेदन जमा होने के 15 दिनों के अंदर सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट द्वारा जानकारी की जांच होगी। उसके बाद पात्रता वाली और अयोग्य महिलाओं की सूची तैयार कर संबंधित विभागों को भेज दे जाएगी।
योजना के तहत 2,100 रुपये प्रतिमाह लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजे जाएंगे। लाडो लक्ष्मी ऐप के जरिए महिलाओं को अपनी शिकायतें सीधे दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। शिकायतों का निपटारा सात दिन के अंदर हो जाएगा।
योजना के संचालन के लिए एक शासी निकाय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगा, जो हर तिमाही एक बार बैठक करेगा। इसमें सेवा मंत्री और मुख्य सचिव भी सदस्य होंगे। शासी निकाय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संशोधन या नए कदमों का मूल्यांकन करेगा।