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राजपाल यादव को हाईकोर्ट से राहत, तीन शर्तों के साथ दुबई जाने की अनुमति

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें दुबई जाने की अनुमति तीन शर्तों के साथ दी है। राजपाल यादव एक चेक बाउंस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दीपावली के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।
मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा कि राजपाल यादव अदालत की कुछ शर्तों का पालन करते हुए दुबई जा सकते हैं। अदालत ने अभिनेता को निर्देश दिया कि वे अदालत की रजिस्ट्री में एक लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जमा करें। इसके अलावा उन्हें अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी उपलब्ध कराना होगा, जो दुबई प्रवास के दौरान (17 से 20 अक्टूबर) तक काम करता रहे।
अदालत ने यह भी कहा कि जब तक राजपाल यादव दुबई में रहेंगे, उनकी पत्नी का पासपोर्ट निचली अदालत में जमानत के तौर पर जमा रहेगा। इसके साथ ही भारत लौटने के बाद अभिनेता को अपना पासपोर्ट फिर से अदालत में जमा करना होगा।
राजपाल यादव ने याचिका में बताया था कि वे दुबई में आयोजित बिहार कनेक्ट ग्लोबल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने जा रहे हैं। अदालत ने इस पर दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा था। कंपनी के वकील ने इस याचिका का विरोध नहीं किया।
राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि यह यात्रा एक आधिकारिक निमंत्रण पर हो रही है और अभिनेता अदालत के सभी निर्देशों का पालन करेंगे।
यह पहली बार नहीं है जब अदालत ने राजपाल यादव को विदेश जाने की अनुमति दी है। इससे पहले, जून में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी फिल्म “मेरा काले रंग दा यार” के प्रचार के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की मंजूरी दी थी। उस समय अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 528 के तहत दायर याचिका पर विचार करते हुए उन्हें 27 जून से 5 जुलाई 2025 तक मेलबर्न यात्रा की इजाजत दी थी।
इस फैसले के बाद राजपाल यादव अब 17 से 20 अक्टूबर के बीच दुबई में दीपावली समारोह में शामिल हो सकेंगे।