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धर्मेंद्र की संपति का कैसे होगा बंटवारा? हेमा मालिनी को नहीं मिलेगा हिस्सा, जानें कारण

मुंबई। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र अपने पीछे 400 से 450 करोड़ की संपति छोड़ गए हैं। वो ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस इंवेस्टमेंट से कमाई करते थे। इसके अलावा धर्मेंद्र का मुंबई में एक आलीशान बंगला है। वहीं खंडाला और लोनावला में फार्महाउस भी हैं। धर्मेंद्र फार्महाउस में ही रहते थे।
गरम-धरम के कई रेस्टोरेंट कई शहरों में हैं
धर्मेंद्र ने फूड बिजनेस में भी इंवेस्टमेंट की हुई थी। उनकी मशहूर रेस्टोरेंट चेन Garam-Dharam है। गरम-धरम के कई रेस्टोरेंट कई शहरों में हैं। एक्टर धर्मेंद्र ने दो शादियां की हैं। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई। इस शादी से उन्हें 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल जबकि वहीं दूसरी शादी उन्होंने हेमा मालिनी से की। इस शादी से उन्हें 2 बेटियां हैं। बेटियों के नाम ईशा देओल और अहाना देओल है।
बच्चे कानून की नजर में वैध माने जाएंगे
ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर धर्मेंद्र की संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसका हकदार कौन होगा? दिल्ली हाई कोर्ट के वकील का कहना है कि 2023 के रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन फैसले के बाद अगर किसी शख्स की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट (HMA) के तहत अमान्य मानी जाती है। तब भी उस शादी से हुए बच्चे कानून की नजर में वैध माने जाएंगे। धारा 16 (1) के तहत ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति पर पूरा हक मिलेगा। हालांकि, ये हक सिर्फ माता-पिता की संपत्ति तक सीमित रहेगा, पैतृक संपत्ति पर सीधा अधिकार नहीं होगा।
धर्मेंद्र की संपत्ति में हेमा मालिनी को नहीं मिलेगा हिस्सा
बता दें कि धर्मेंद्र की संपत्ति में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, पहली पत्नी से बच्चे-सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और बॉबी देओल, दूसरी शादी से बेटियां-ईशा देओल और अहाना देओल को बराबर हक मिलेगा। धर्मेंद्र की संपत्ति में दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को हिस्सा नहीं मिलेगा। क्योंकि उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं मानी जाती है।




