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“मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा” — यूपी के SHO पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, अवमानना केस में लगाई कड़ी फटकार

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाने के एसएचओ गुलाब सिंह सोनकर पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला तब सामने आया जब एसएचओ ने अदालत के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के साथ मारपीट भी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 28 मार्च 2025 की है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसएचओ ने याचिकाकर्ता को वर्कप्लेस से घसीटते हुए गिरफ्तार किया था। जब याचिकाकर्ता ने उन्हें कोर्ट का आदेश दिखाया तो एसएचओ ने गाली-गलौज की और कहा, “मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा।”
इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह स्पष्ट है कि अधिकारी ने जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना की है और ऐसे मामलों से सख्ती से निपटना जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि कानून की रक्षा करने वाले अधिकारी अगर खुद न्यायालय की अनदेखी करेंगे तो यह न्याय व्यवस्था पर गहरा प्रहार है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच एडीजीपी रैंक के अधिकारी से कराई जाए। राज्य सरकार के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट के बाद एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि न्याय के रास्ते में बाधा डालने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सात नवंबर 2025 के लिए फिर से सूचीबद्ध किया है। तब तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। इस घटना ने न केवल यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि देश की सर्वोच्च अदालत अपने आदेशों की अवहेलना पर कितना गंभीर रुख अपनाती है।




