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भारत सरकार का बड़ा फैसला! इस दिन से बैन किए सभी चीनी CCTV कैमरे

नई दिल्ली। भारत सरकार 1 अप्रैल 2026 से TP-Link, Hikvision और Dahua जैसी चीनी कंपनियों के इंटरनेट से जुड़े (Internet-connected) CCTV कैमरों की बिक्री पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल से मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (STQC) नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत भारत में सीसीटीवी उत्पादों की बिक्री से पहले अनिवार्य अप्रूवल जरूरी होगा।
क्या है सरकार का नया नियम
सरकार ने CCTV कैमरों के लिए STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) और ER (Essential Requirements) प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिए हैं।
बैन का कारण
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार इन चीनी कंपनियों या चीनी चिपसेट (Chipsets) का उपयोग करने वाले उपकरणों को यह प्रमाणपत्र देने से मना कर रही है। गैर-प्रमाणित कैमरों को बेचने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है। 1 अप्रैल 2026 से इन्हें बेचना या इंस्टॉल करना गैर-कानूनी माना जाएगा।
स्वदेशी कंपनियों मिलेगा बढ़ावा
इस कदम से भारतीय ब्रांड जैसे CP Plus, Qubo, Prama, Matrix और Sparsh को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अब बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं।




