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राहुल गांधी को कर्नाटक HC से बड़ी राहत, 'करप्शन रेट कार्ड' मामला खारिज

नई दिल्ली। कर्नाटक उच्च न्यायालय (HC) ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द कर दिया है। यह मामला बीजेपी सरकार को निशाना बनाने वाले एक 'करप्शन रेट कार्ड' विज्ञापन से जुड़ा था, जिसे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किया था।
अदालत का फैसला
न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना "कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग" होगा। अदालत ने गांधी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को खत्म कर दिया है।
क्या था पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक यह मामला कर्नाटक भाजपा द्वारा 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान अखबारों में दिए गए "करप्शन रेट कार्ड" (40% कमीशन सरकार) विज्ञापनों के खिलाफ दायर किया गया था। भाजपा का आरोप था कि ये विज्ञापन झूठे और मानहानिकारक थे।
अन्य आरोपी
इस शिकायत में राहुल गांधी के अलावा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को भी पक्षकार बनाया गया था।




