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शब-ए-बारात को लेकर कोलकता हाईकोर्ट ने दिया आदेश! आतिशबाजी पर लगाई रोक

Aryan
2 Feb 2026 6:31 PM IST
शब-ए-बारात को लेकर कोलकता हाईकोर्ट ने दिया आदेश! आतिशबाजी पर लगाई रोक
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हाईकोर्ट ने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

कोलकता। शभर में कल यानी बुधवार को शब-ए-बारात का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात के मौके पर अवैध और पर्यावरण के लिए खतरनाक पटाखों के इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस को साफ निर्देश देते हुए कहा कि त्योहार के दौरान किसी भी पटाखे को फोड़ने की इजाजत न दी जाए। कोर्ट ने कहा कि जो कानून के हिसाब से प्रतिबंधित हों अथवा पर्यावरण के लिए नुकसानदेह काम न किया जाए।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखों के इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन की पीठ ने दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि याचिकाकर्ता और उनके परिवार को शब-ए-बारात के दौरान पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से लगाई गुहार

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि शब-ए-बारात के दौरान चलाए जाने वाले अवैध पटाखों से उन्हें और उनके परिवार को शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस पर रोक लगाने के लिए एक निर्देश जारी किए जाएं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान याचिकाकर्ता और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

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