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जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव को झटका! राउज एवेन्यू कोर्ट ने अर्जी की खारिज

नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की एक महत्वपूर्ण अर्जी को खारिज कर दिया है। लालू यादव और राबड़ी देवी ने सीबीआई द्वारा जब्त किए गए उन 1,600 से अधिक दस्तावेजों की मांग की थी, जिनका उपयोग अभियोजन पक्ष ने अपनी चार्जशीट में नहीं किया है।
अभियोजन पक्ष पर भरोसा नहीं कर रहा
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस याचिका को "मुकदमे में देरी करने की कोशिश" बताया और कहा कि आरोपियों को उन दस्तावेजों को प्राप्त करने का कोई स्वतः अधिकार नहीं है जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा नहीं कर रहा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेजों की मांग करना 'उल्टी गंगा बहाने' जैसा है और इससे ट्रायल की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी खिंच जाएगी।
1 अप्रैल तक जवाब मांगा
कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी पहले से ही इन दस्तावेजों का निरीक्षण कर चुके हैं। अब यह मामला गवाहों की गवाही और जिरह के चरण में आगे बढ़ेगा। हालांकि इस फैसले के खिलाफ लालू यादव और राबड़ी देवी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 1 अप्रैल तक जवाब मांगा है।




