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ये बड़े लोग हैं भाई! लैंबोर्गिनी से लोगों को कुचलने वाले आरोपी की पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड, कुछ ही घंटे में मिली बेल

Anjali Tyagi
12 Feb 2026 4:10 PM IST
ये बड़े लोग हैं भाई! लैंबोर्गिनी से लोगों को कुचलने वाले आरोपी की पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड, कुछ ही घंटे में मिली बेल
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कानपुर। कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट केस में मुख्य आरोपी और तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। दरअसल गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर उसे जमानत दे दी गई। कानपुर की एसीएमएम कोर्ट (ACMM Court) ने शिवम मिश्रा को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

पुलिस रिमांड खारिज

पुलिस ने आरोपी की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रिमांड का पर्याप्त आधार नहीं है। शिवम को घटना के चार दिन बाद गुरुवार सुबह करीब 9 बजे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह महज 4 से 7 घंटों के भीतर जेल से बाहर आ गया। कोर्ट ने जमानत देते समय यह शर्त रखी है कि आरोपी पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगा।

मामला क्या था?

8 फरवरी को कानपुर के वीआईपी रोड पर एक तेज रफ्तार काली लैंबॉर्गिनी ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें तीन लोग घायल हुए थे। हालांकि शिवम के परिवार और वकीलों ने दावा किया था कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, लेकिन पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर शिवम को ही आरोपी बनाया। क्या आप इस मामले में पुलिस द्वारा की जा रही अगली कानूनी कार्रवाई या पीड़ितों की स्थिति के बारे में और जानकारी चाहते हैं?

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