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MAMATA VS ED: ममता-ईडी की लड़ाई SC में गरमाई, अब लंच ब्रेक के बाद होगी सुनवाई, जानें दोनों के आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला चुनावी रणनीतिकार संस्था I-PAC के ठिकानों पर हाल ही में हुई छापेमारी से जुड़ा है।
सबूतों की चोरी और छेड़छाड़
ED ने आरोप लगाया कि 8 जनवरी को जब वे कोलकाता में I-PAC और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे थे, तब ममता बनर्जी पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पहुंचीं और अहम सबूत (दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) जबरन उठा ले गईं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री और पुलिस ने मिलकर डकैती, लूट और चोरी (भारतीय न्याय संहिता के तहत) जैसे 17 अपराध किए हैं।
जांच में बाधा
जानकारी के मुताबिक ED का दावा है कि राज्य मशीनरी ने उनकी वैधानिक जांच में बाधा डाली और अधिकारियों को धमकाया। ED ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे घटनाक्रम की CBI जांच कराने और बंगाल के DGP राजीव कुमार व कोलकाता पुलिस कमिश्नर को निलंबित करने की मांग की है।
ममता बनर्जी और TMC का पक्ष
ममता बनर्जी ने ED के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी भाजपा के इशारे पर उनकी पार्टी की 2026 विधानसभा चुनाव की गोपनीय रणनीति और उम्मीदवारों की सूची चुराने आई थी। राज्य पुलिस ने ED अधिकारियों के खिलाफ ही FIR दर्ज की है, जिसे ED ने डराने-धमकाने वाली कार्रवाई बताया है।




