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बिहार में नॉनवेज की लाखों दुकानें हो जाएंगी बंद! सरकार ने जो जुर्माना और गाइडलाइन जारी की है, वह दुकानदार के वश में नहीं

Shilpi Narayan
17 Feb 2026 12:50 PM IST
बिहार में नॉनवेज की लाखों दुकानें हो जाएंगी बंद! सरकार ने जो जुर्माना और गाइडलाइन जारी की है, वह दुकानदार के वश में नहीं
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पटना। यूपी की तरह अब बिहार में भी खुले में मांस बेचने वालों की खैर नहीं है। क्योंकि बिहार सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली है। यहां तक कि खुले में मांस बेचने पर फाइन भी लगने वाली है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर सख्त नियम जारी किया है। इस नियम के तहत सभी दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ऐसे में बिहार में नॉनवेज की लाखों दुकानें बंद हो जाएंगी क्योंकि सरकार के बनाए नियमों का पालन करना आम दुकानदारों के वश में नहीं दिखता है।

खुले में ही मीट की बिक्री हो रही है

दरअसल, विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। लाइसेंस धारी ही मांस बेच सकेंगे। मांस बेचने वालों को सभी नियमों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी है। खुले में मीट बेचने पर प्रतिबंध पहले से है लेकिन देखा जाए तो इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया है। दुकानदार खुले में बेच रहे हैं। सड़क के किनारे या बाजार में भी खुले में ही मीट की बिक्री हो रही है।

5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है

दूसरी ओर देखा जाए तो अधिसंख्या मटन-मछली और चिकन बेचने वाले के पास लाइसेंस ही नहीं है। नगर निगम या कुछ नगर परिषद इलाके के मुख्य बाजारों में कुछ-कुछ विक्रेता के पास ही लाइसेंस है। अब सरकार ऐक्शन मोड में दिख रही है। 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दुकानदारों को कचरा को इकट्ठा करना होगा ताकि नगर निगम की गाड़ी उसे उठा सके। यह निर्णय स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

दुकानों को पर्दे से या शीशा से ढंकना अनिवार्य

नए नियमों के तहत अब केवल लाइसेंस धारी दुकानदार ही मीट बेच सकेंगे। दुकानों को पर्दे या शीशे से ढकना अनिवार्य होगा। सड़क किनारे या खुले में मीट लटकाकर बेचने पर रोक लगा दी गई है। यह भी निर्देश दिया गया है कि मांस बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। काला शीशा लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि बाहर से न दिखे। दुकानों को स्कूल या धार्मिक स्थलों के पास नहीं खोला जा सकता है। इन नियमों का उल्लंघन किया तो दुकान बंद हो जाएगी।

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