
- Home
- /
- मुख्य समाचार
- /
- पहले 60 करोड़ करें...
पहले 60 करोड़ करें जमा, मुंबई हाई कोर्ट ने लगाई शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को फटकार, विदेश यात्रा को किया नामंजूर

मुबंई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज यानी बुधवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को फटकार लगाई है। बता दें कि कपल ने कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की थी। जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को आदेश दिया है कि अगर वो अमेरिका के लॉस एंजिल्स या किसी अन्य जगह की विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो पहले उन्हें 60 करोड़ जमा कराने होंगे।
मुंबई हाई कोर्ट ने कहा
दरअसल, शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू पुलिस थाने में व्यवसायी दीपक कोठारी ने लोन और निवेश करार के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने कहा है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति की ओर से विदेश यात्रा की अनुमति की दायर की गई याचिका पर तभी विचार करेगा जब वो 60 करोड़ रुपये जमा कराएंगे।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की बेंच ने कहा
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की बेंच ने आज कहा कि वो छुट्टियां मनाने की अनुमति नहीं दे सकते। क्योंकि दोनों धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी हैं। वहीं, दंपती के वकील ने अदालत को बताया कि फुकेट की यात्रा सिर्फ घूमने फिरने के लिए थी लेकिन बाकी सभी यात्राएं पेशेवर काम के लिए हैं। बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है।
EOW ने जांच के दौरान में कुंद्रा का बयान दर्ज किया था
इस मामले में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अपनी जांच के दौरान कुंद्रा का बयान दर्ज किया था। इससे पहले एक्ट्रेस और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था।
दीपक कोठारी ने लगाया था आरोप
दीपक कोठारी ने दंपती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 के बीच उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था। लेकिन कपल ने इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए कर लिया।