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नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया, राहुल की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट 2 से 8 जुलाई तक रोजाना करेगी सुनवाई

DeskNoida
22 May 2025 3:00 AM IST
नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया, राहुल की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट 2 से 8 जुलाई तक रोजाना करेगी सुनवाई
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राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने आदेश में कहा, "एएसजी ने प्रारंभिक दलीलें पेश की हैं।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बुधवार को ऐलान किया कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 जुलाई से 8 जुलाई तक प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। यह मामला कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कई अन्य लोगों से जुड़ा है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने आदेश में कहा, "एएसजी ने प्रारंभिक दलीलें पेश की हैं। अब यह मामला 2 जुलाई से 8 जुलाई तक हर दिन सुना जाएगा, जिसमें ईडी और प्रस्तावित आरोपियों की ओर से दलीलें होंगी।"

सुनवाई की शुरुआत में गांधी परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलों की तैयारी के लिए और समय मांगा। उन्होंने कहा कि मामला बहुत विस्तृत है और रिकॉर्ड की जांच के लिए समय चाहिए। लेकिन कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपनी शुरुआती दलीलें पेश करने की अनुमति दे दी।

ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वकील ज़ोहेब हुसैन ने बताया कि यह मामला अपराध से अर्जित संपत्ति से जुड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि 'यंग इंडियन' नामक संस्था की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी, और इसके पास जो शेयर, किराया और संपत्ति है, वे अपराध से उत्पन्न लाभ हैं।

न्यायाधीश ने पूछा कि क्या इन शेयरों का संबंध ‘शेड्यूल्ड ऑफेंस’ से है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का आधार बनता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी पीड़ित है, जिस पर ईडी की ओर से जवाब मिला कि "डोनर्स पीड़ित हैं।"

यह मामला कांग्रेस पार्टी द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को दिए गए ₹90 करोड़ के लोन को ₹50 लाख में यंग इंडियन को ट्रांसफर किए जाने से जुड़ा है। इसमें ₹2,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप है।

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