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राजपाल यादव को राहत नहीं! अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक टाली सुनवाई

मुंबई। अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अभिनेता चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों से सोमवार तक जवाब मांगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने शिकायतकर्ता पक्ष को जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।
अदालत की सख्त टिप्पणी
कोर्ट ने राजपाल यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि वे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के कारण जेल गए हैं। अदालत ने नोट किया कि पिछली सुनवाईयों और मध्यस्थता के दौरान लगभग 25-30 बार समय लेने के बावजूद उन्होंने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया।
जमानत का आधार
राजपाल यादव के वकील ने परिवार में एक शादी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत और सजा को निलंबित करने की मांग की थी। उनके वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वे शेष राशि (लगभग 2-3 करोड़ रुपये) जमा करने के लिए तैयार हैं।
क्या है पूरा मामला
यह मामला 2010 में उनकी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लिए गए 5 करोड़ रुपये के ऋण से संबंधित है, जो ब्याज और जुर्माने के साथ अब लगभग 9 करोड़ रुपये हो चुका है। बार-बार वादे तोड़ने के बाद, 2 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने 5 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया। इस बीच, बॉलीवुड के कई सितारे जैसे सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन अभिनेता की वित्तीय मदद के लिए आगे आए हैं।




